
सक्ती में आबकारी विभाग की कार्रवाई: टोहिलाडिह और जुड़गा में 20 लीटर महुआ शराब जब्त, दो शराब कारोबारी गिरफ्तार
सक्ती जिले में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग गांवों में दबिश देकर 20 लीटर महुआ शराब जब्त की है। कार्रवाई के दौरान दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
जानकारी के अनुसार, सक्ती कलेक्टर अमृत विकास तोपनो के निर्देश एवं प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी नितिन शुक्ला के मार्गदर्शन में शुक्रवार 8 मई 2026 को आबकारी वृत्त सक्ती की टीम ने ग्राम टोहिलाडिह और ग्राम जुड़गा में कार्रवाई की।
पहली कार्रवाई ग्राम टोहिलाडिह थाना सक्ती में की गई, जहां छद्म क्रेता के माध्यम से महुआ शराब की खरीदी की पुष्टि होने पर शोभलाल साहू पिता परदेशी राम के घर में जांच की गई। तलाशी के दौरान उसके मकान से एक प्लास्टिक पन्नी में भरी 10 लीटर महुआ शराब और 15 प्लास्टिक पाउच, जिनमें प्रत्येक में 200-200 मिली शराब भरी थी, बरामद की गई। कुल 13 लीटर महुआ शराब जब्त कर आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज किया गया।

वहीं, दूसरी कार्रवाई ग्राम जुड़गा थाना सक्ती में की गई। यहां राजेंद्र कुमार घसिया पिता छेदीलाल घसिया के घर से एक पीले प्लास्टिक जरीकेन में भरी 5 लीटर महुआ शराब तथा 10 प्लास्टिक पाउच, जिनमें प्रत्येक में 200-200 मिली शराब भरी थी, बरामद हुई। कुल 7 लीटर महुआ शराब जब्त कर आरोपी के खिलाफ भी धारा 34(2) के तहत प्रकरण कायम किया गया।
आबकारी विभाग ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
पूरी कार्रवाई सहायक जिला आबकारी अधिकारी आशीष उप्पल एवं आबकारी उपनिरीक्षक घनश्याम प्रधान के नेतृत्व में की गई। कार्रवाई में आबकारी मुख्य आरक्षक रघुनाथ पैकरा, परसराम कहरा, बसंती चौधरी, वीरेंद्र यादव और भीम साहू का सराहनीय योगदान रहा।