
सक्ती मे शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म: जान से मारने की धमकी भी दी, इंस्टाग्राम से हुई थी पहचान, आरोपी गिरफ्तार
सक्ती जिले के मालखरौदा थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की का शारीरिक शोषण करने और बाद में शादी से इनकार कर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। आरोपी और पीड़िता की पहचान वर्ष 2024 में इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी।
पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने 1 जून 2026 को मालखरौदा थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि आरोपी अभिषेक केवट से उसकी जान-पहचान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। आरोप है कि 22 दिसंबर 2024 को पीड़िता के माता-पिता के घर पर नहीं होने का फायदा उठाकर आरोपी उसके घर पहुंचा और शादी करने का वादा कर जबरन शारीरिक संबंध बनाया। इसके बाद वह समय-समय पर पीड़िता के संपर्क में रहा और शारीरिक संबंध बनाता रहा।
पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि 28 मई 2026 को आरोपी उसे मोटरसाइकिल से पोता-सरसडोल रोड स्थित गोठान के पास ले गया। वहां जब उसने शादी नहीं करने की स्थिति में संबंध बनाने का कारण पूछा, तो आरोपी ने उसे शादी के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए जान से मारने की धमकी दी और कथित रूप से उसका गला दबाने का प्रयास किया। घटना के बाद पीड़िता ने पूरी जानकारी अपने माता-पिता को दी। इसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल तथा एसडीओपी डॉ. भुवनेश्वरी पैंकरा के निर्देशन में आरोपी की तलाश शुरू की गई। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को उसके घर से हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय के आदेश पर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान अभिषेक केवट (27 वर्ष), निवासी ग्राम पोता, थाना मालखरौदा, जिला सक्ती के रूप में हुई है।
पुलिस की इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक प्रवीण राजपूत के मार्गदर्शन में प्रधान आरक्षक दामोदर जयसवाल, पुष्पेंद्र कंवर तथा आरक्षक शत्रुघन जांगड़े की महत्वपूर्ण भूमिका रही।