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सक्ती में उगाही और आगजनी के आरोप में दो गिरफ्तार: दुकान संचालक से की थी उगाही, दोबारा पैसे नहीं देने पर बाइक में लगाई आग, पुलिस ने निकाला जुलूस

सक्ती जिले मे उगाही, धमकी और आगजनी के एक मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। आरोपियों पर एक फोटोकॉपी दुकान संचालक से पैसे की उगाही करने, जान से मारने की धमकी देने तथा उसकी मोटरसाइकिल में आग लगाकर नुकसान पहुंचाने का आरोप है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों का सक्ती नगर में जुलूस भी निकाला। मामला सक्ती थाना क्षेत्र का है।

जानकारी के अनुसार, राम मंदिर रोड वार्ड क्रमांक 7 निवासी अंकित अग्रवाल (35 वर्ष) ने 1 जून 2026 को थाना सक्ती में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि यश ठारवानी उर्फ कंचू और लीलाधर यादव उर्फ बाबा उसकी फोटोकॉपी दुकान पर पहुंचकर लगातार उगाही के लिए दबाव बना रहे थे। आरोपियों के भय से उसने पहले उन्हें एक हजार रुपये भी दिए थे, लेकिन इसके बाद भी वे बार-बार पैसे की मांग करते हुए जान से मारने और आग से जला देने की धमकी दे रहे थे।

शिकायत के अनुसार, 30 मई 2026 को अंकित अग्रवाल इलाज के लिए रायपुर गया हुआ था। इसी दौरान रात में आरोपी उसके घर पहुंचे। प्रार्थी के नहीं मिलने पर आरोपियों ने घर के बाहर खड़ी होंडा साइन मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 11 एएक्स 7944 में आग लगा दी, जिससे करीब 20 हजार रुपये का नुकसान हुआ।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रफ्फुल कुमार ठाकुर के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल और एसडीओपी डॉ. भुनेश्वरी पैकरा के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने जांच शुरू की। घटनास्थल से मिले इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों और अन्य तकनीकी तथ्यों के आधार पर संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।

पुलिस की पूछताछ में दोनों आरोपियों ने घटना को अंजाम देना स्वीकार कर लिया। आरोपियों के मेमोरेंडम के आधार पर घटना से संबंधित 300 रुपये नगद बरामद कर जब्त किए गए। इसके बाद दोनों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर उप जेल सक्ती भेज दिया गया।

गिरफ्तार आरोपियों में बुधवारी बाजार सक्ती निवासी यश ठारवानी उर्फ कंचू (25 वर्ष) तथा वार्ड क्रमांक 8 संतोषी मंदिर के सामने निवासी लीलाधर यादव उर्फ बाबा (21 वर्ष) शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है।

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