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Sakti

सक्ती मे गाली-गलौज की रंजिश बनी हत्या की वजह: घर में घुसकर टांगी से किए 6-7 वार, युवक की मौत, मुख्य आरोपी सहित नाबालिग 24 घंटे में गिरफ्तार

सक्ती जिले में गाली-गलौज की रंजिश को लेकर घर में घुसकर एक व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या करने का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी सहित एक विधि से संघर्षरत बालक को घटना के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने मृतक पर टांगी से कई प्राणघातक वार किए थे। मामला सक्ती थाना क्षेत्र के ग्राम मसनियाकला का है।

जानकारी के अनुसार, 3 फरवरी 2026 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सक्ती से सूचना मिली कि ग्राम मसनियाकला निवासी सम्मे लाल श्रीवास को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रारंभिक उपचार के बाद उन्हें उच्च उपचार के लिए रेफर किया गया, जहां जांच के दौरान चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अस्पताल से प्राप्त मेमो के आधार पर थाना सक्ती पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

जांच के दौरान पुलिस टीम घटनास्थल पहुंची और मृतक के परिजन टीकाराम श्रीवास से पूछताछ की। परिजनों ने बताया कि अज्ञात लोग रात के समय घर में घुसकर मृतक के सिर, गले, माथे और शरीर के अन्य हिस्सों पर धारदार हथियार से हमला कर फरार हो गए थे।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल तथा एसडीओपी डॉ. भुनेश्वरी पैकरा के निर्देशन में अपराध क्रमांक 57/2026 धारा 103(1), 332(बी) भारतीय न्याय संहिता के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई।

थाना प्रभारी निरीक्षक लखन लाल पटेल के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर साइबर यूनिट, डॉग स्क्वॉड और एफएसएल टीम की मदद से घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण किया गया। साथ ही गांव और आसपास के क्षेत्रों में संदिग्धों की तलाश शुरू की गई। जांच में सामने आया कि घटना की रात दो संदिग्ध युवक मृतक के घर के आसपास देखे गए थे।

सघन पतासाजी और मुखबिर तंत्र की मदद से पुलिस को सूचना मिली कि दोनों संदिग्ध मसनियाकला के पहाड़ी क्षेत्र में छिपे हुए हैं। पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपियों ने अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि 2 फरवरी को मृतक द्वारा आरोपी मोहनीश कुमार कर्मवीर और उसके परिवार को गालियां दी गई थीं, जिससे आक्रोशित होकर उसने गांव के एक नाबालिग के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई और रात में घर में घुसकर टांगी से 6 से 7 वार कर हत्या कर दी।

पुलिस ने आरोपियों के मेमोरण्डम के आधार पर घटना में प्रयुक्त लोहे की टांगी, खून से सना काला लोवर तथा नाबालिग द्वारा उपयोग किया गया मोबाइल फोन जब्त किया है। मुख्य आरोपी मोहनीश कुमार कर्मवीर (37 वर्ष) को 4 फरवरी 2026 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जबकि विधि से संघर्षरत बालक को सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट के साथ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

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